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Life Imprisonment For Murderer : हत्या के दोषी को सुनाई कठोर कारावास की सजा

• LAST UPDATED : July 20, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Life Imprisonment For Murderer : साल 2021 में नाई की दुकान से कैंची उठाकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जानकारी अनुसार एडीशनल सेशंस जज डॉक्टर नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट ने गोलू पुत्र राजबीर मूल निवासी गांव सालाखेडी जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश व घटना के समय वासी राज नगर, पानीपत की हत्या के आरोपी राहुल पुत्र समुंद्र मूल निवासी गांव बंदेपुर जिला सोनीपत, हाल निवासी राज नगर, पानीपत को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।डॉ सिंघल की अदालत ने दोषी राहुल पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

Life Imprisonment For Murderer : कैंची उठा कर गोलू पर हमला कर हत्या कर दी थी

दोषी राहुल ने 31 जुलाई सन् 2021 को गोलू की नाई की दुकान से कैंची उठा कर गोलू पर हमला कर हत्या कर दी थी। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने गोलू हत्याकांड में बिजेंद्र पुत्र भीम सिंह कश्यप, मूल निवासी सोनीपत, हाल निवासी राज नगर, पानीपत की शिकायत पर केस दर्ज किया था और आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। राहुल को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। डॉ सिंघल की कोर्ट ने आरोपी राहुल के खिलाफ थाना मॉडल टाउन पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों की गवाही के आधार पर गोलू का हत्यारा करार देते हुए सजा सुनाई है।

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