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Live in Relationship and Illicit Relations : प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप और अवैध संबंधों की भेंट चढ़ रहे कई परिवार

• LAST UPDATED : October 9, 2023
  • हरियाणा में उक्त मामलों में कई गुना इजाफा

India News (इंडिया न्यूज), Live in Relationship and Illicit Relations, चंडीगढ़ : आधुनिकता की इस दौड़ में इंसानी रिश्ते भी लगातार दरक रहे हैं। हंसते खेलते परिवार भी इंसानी गलतियों की भेंट चढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। युवा थोड़े समय के आकर्षण के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। इसके अलावा शादी के बाद किसी अन्य से अवैध संबंध भी लगातार परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। दोनों ही तरह के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं और इसका असर सामाजिक ढांचे और ताने-बाने पर बेहद नकारात्मक रूप से पड़ा है।

इन पहलुओं ने समाजशास्त्रियों को भी मंथन पर विवश कर दिया है। बढ़ते मामलों की पुष्टि प्रदेश के महिला आयोग के आंकड़ों से होती है। पहले यहां आयोग के पास महीने में केवल एकाध केस ही आता रहा तो अब हालात ये हैं कि हर रोज या दूसरे दिन कोई न कोई मामला ऐसा आ रहा है। दोनों कैटेगरी में हर महीने 20 से 25 मामले आयोग के पास आ रहे हैं। एनसीआर में आने वाले जिलों में तो मामलों में और भी इजाफा हुआ है।

15 से लेकर 25 वर्ष तक के युवा रह रहे लिव इन रिलेशनशिप में, जिंदगी हो रही बर्बाद

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई मामलों में ये सामने आया है कि 15 साल के लड़के-लड़की भी लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। ये बेहद ही चिंताजनक है और कहीं न कहीं माता-पिता को काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है।

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 से  25 साल के युवाओं में तेजी से लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ा है। अल्पकालीन आकर्षण के लिए कम उम्र में लड़के-लड़कियां लिवइन में रह रहे हैं जोकि किसी भी लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। परिपक्वता की कमी और आपसी मतभेदों के चलते ये रिश्ते ज्यादा नहीं चल पाते। आगे जाकर कहीं न कहीं लड़के व लड़की के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है।

विवाहितों का चरित्र जा रहा है गर्त में, रिश्तेदारों व जानकारों में ही स्थापित हो रहे अवैध संबंध

स्थिति ये है कि विवाह के बाद अवैध संबंधों के चलते भी प्रदेश में कितने ही परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आंकड़ों में सामने आया है कि इस तरह के मामलों में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। शादी के बाद भी विवाहित महिला व पुरुष अवैध संबंध स्थापित कर रहे हैं जिस कारण उनका चरित्र निरंतर गर्त में जा रहा है और खेलते हंसते परिवार अवैध संबंधों की बलि चढ़ रहे हैं। इसके चलते विवाहित जोड़ों के बच्चों का भविष्य भी निरंतर दांव पर लग रहा है।

इस तरह भी रिश्ते हो रहे कलंकित

आयोग के बाद एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैथल में एक 3 बच्चों की मां ने अपने ही जेठ के लड़के और भतीजे के साथ अवैध संबंध बनाए। दोनों के परिजनों को जब इस बारे में पता चला तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों के परिजनों ने उनको समझाने की काफी कोशिश की लेकिन दोनों नहीं माने। इसके बाद मामला महिला आयोग में पहुंचा। दोनों के परिजनों ने अपनी पगड़ी तक उनके पैरों में रख दी लेकिन फिर भी नहीं मानें। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बाद में पता चला कि महिला अपने भतीजे से प्रेग्नेंट तक हो गई। ऐसे में अब बच्चों समेत कई लोगों और परिवारों का भविष्य दांव पर है।

शादी के बाद लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोर्ट भी सख्त

शादी के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त है। पिछले दिनों शादी के बाद लिव-इन रिलेशनशिप का मामला हाईकोर्ट में आया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पहले से ही किसी और से शादी कर चुके थे, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में थे। न्यायालय ने कहा कि विवाह से बाहर रहने की किसी की पसंद का मतलब यह नहीं है कि विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान दूसरों के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन होगा।

खाप पंचायत भी लिव इन के खिलाफ

वहीं लिव इन के बढ़ते मामलों को लेकर खाप पंचायत भी लगातार खिलाफत में है और इसको लेकर खाप पंचायत की बैठक भी आयोजित हो चुकी है। पिछले महीने जींद के हैबतपुर में खापों की बैठक हुई थी जिसमें लिव इन में रहने से पहले माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने की बात की गई।

इसको लेकर सामाजिक संगठनों से लेकर समाजशास्त्री और खाप पंचायतें कई बार चिंता जता चुके हैं, हरियाणा के जींद जिले के हैबतपुर गांव के ग्राम सचिवालय में माजरा खाप की पंचायत के दौरान लिव इन संबंधों और प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की गवाही जरूरी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद जींद के जलालपुर में 23 खापों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और बैठक में मौके पर कहा गया कि लिव इन में रहने से पहले लड़के-लड़की को अपने पेरेंट्स से अनुमति लेनी चाहिए। बैठक में यह भी कहा गया कि लिव इन को लेकर सख्त कानून होना चाहिए।

… तो अविवाहितों को नहीं मिलेगी पेंशन

वहीं हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से अविवाहितों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की हुई है। इसके अनुसार 45 से 60 साल के उन अविवाहितों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से कम है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों अविवाहित हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो  2,750 रुपए प्रतिमाह की पेंशन के पात्र नहीं होंगे।

हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन का पात्र होने के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा। हालांकि, समान आयु वर्ग के विधुर और विधवाओं के लिए उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाओं के अलावा 5,687 विधुर या विधवाएं हैं। अविवाहितों के लिए पेंशन पर सालाना करीब 240 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

ये कहना है महिला आयोग का

वहीं राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग के पास लिव इन रिलेशनशिप और विवाहोत्तर संबंधों के केस पहले की तुलना में काफी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। मामलों के नेचर को देखते हुए आयोग अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करता है।

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