इंडिया न्यूज, Haryana Cabinet : हरियाणा कैबिनेट में कई प्रस्तावों और एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी। यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे। ये नियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
संशोधन के अनुसार, एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी केवल 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े जीवित बालकों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 के नियम 46 में संशोधन कर भारत सरकार की तर्ज पर महिला सरकारी कर्मचारियों के अलावा एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति दी गई है। नियम 46, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम-चाइल्ड केयर लीव स्वीकार्य होगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 (3) (द्ब1) में प्रस्तावित संशोधन किया गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति राजकोषीय प्रोत्साहनों के पैकेज से हटकर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कोई अन्य नीति के तहत मेगा परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन, रियायत, छूट या अनुदान देने की सिफारिशों को अनुमोदित कर सकें।
बैठक में हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान करना और ग्रामीण चौकीदारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ देना है। ये नियमों हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) संशोधन नियम, 2022 कहलाए जाएंगे।
हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 (इसके बाद उक्त नियम कहा जाता है) में, नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जाएगा, अर्थात, 7(ए) उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील – पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति उपायुक्त द्वारा नियम 7 के अधीन ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है। आयुक्त अपील की सुनवाई के बाद आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या पलट सकता है। आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
इसके अतिरिक्त पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप को स्वीकृति दी, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 प्रारंभ करने को दी मंजूरी वहीं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की
मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी क्षेत्रों में कोर एरिया (मुख्य क्षेत्र) की परिभाषा सम्मिलित करने के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।
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