India News Haryana (इंडिया न्यूज), Matri Shakti Entrepreneurship Scheme: हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, फूड स्टॉल, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाने जैसे स्वरोजगार से जुड़े कामों को शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगी। इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, क्योंकि राज्य सरकार अगले तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।
इस योजना का नाम “मातृ शक्ति उद्यमिता योजना” है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू किया है। पहले इस योजना के तहत केवल तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक महिला को हरियाणा की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और उसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को समय पर किस्तों का भुगतान करना होगा, ताकि वह तीन साल तक ब्याज अनुदान का लाभ उठा सके।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात शामिल हैं। इस कदम से महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में एक नई राह मिलेगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
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