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Municipal Elections : हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव, इन जिलों में चुनाव लंबित, कई जगह अभी भी वार्डबंदी का काम अटका

BY: • LAST UPDATED : December 13, 2024

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  • यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार सहित कई नगर निगमों में चुनाव होने हैं

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Municipal Elections : हरियाणा सरकार 4 जनवरी, 2025 से पहले निकाय चुनावों का कार्यक्रम जारी करेगी और 4 फरवरी, 2025 तक चुनाव पूरे हो जाएंगे। दरअसल गत दिनों हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया कि राज्य में निकाय चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा एक माह के भीतर निश्चित रूप से की जाएगी। उपरोक्त के मद्देनजर, हरियाणा के 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे।

राज्य चुनाव आयोग ने इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इसी महीने मतदाता सूची में आवश्यक बदलाव करके 6 जनवरी को मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की भी तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम-1994 के अनुसार निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है।

Municipal Elections : 11 में से 10 नगर निगम का चुनाव लंबित, कई में वार्डबंदी का काम लंबित

गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 11 नगर निगम हैं, जिनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कार्यकाल पूरा हो चुका है। फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगमों के आम चुनाव 2022 से लंबित हैं, जबकि चार साल पहले दिसंबर 2020 में गठित मानेसर नगर निगम के पहले आम चुनाव आज तक नहीं हो पाए। हालांकि मौजूदा अंबाला और सोनीपत नगर निगमों का कार्यकाल 13 माह यानी जनवरी 2026 तक शेष है, लेकिन दो महीने पहले 8 अक्टूबर 2024 को अंबाला और सोनीपत नगर निगम की तत्कालीन मेयर शक्ति रानी शर्मा और निखिल मदान क्रमश: कालका और सोनीपत विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुने गए थे। पंचकूला मेयर का कार्यकाल 2026 तक है।

वहीं ये भी बता दें कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 13 जो, जो नगर निगम मेयर और सदस्यों  की रिक्त हुई सीटों को उपचुनाव द्वारा भरे जाने से संबंधित है, में दिसम्बर 2020 में प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधन कर यह उल्लेख कर दिया गया था कि उक्त धारा के प्रावधान रिक्त हुई मेयर की सीट पर लागू नहीं होंगे अर्थात अगर किसी नगर निगम के मेयर का पद, बेशक वह किसी भी कारण से रिक्त हुआ हो, तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव द्वारा भरा नहीं जा सकता।

नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव भी लंबित

हरियाणा के जिन नगर निकायों के चुनाव लंबित हैं, उनमें नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाएं शामिल हैं और हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए अंडरटेकिंग के मद्देनजर 4 नगर परिषदों और 23 नगर पालिकाओं में चुनाव होना तय माना जा रहा है। इन निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव परिसीमन, लोकसभा-विधानसभा चुनाव और आरक्षण संबंधी पहलू के कारण अटक गए।

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ये भी बता दें कि लोकसभा और विधानसभा सूचियों के आधार पर ही चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त के अनुसार पूर्व में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची 16 दिसंबर तक वितरित कर दी जाएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव संबंधित मतदाता सूचियों के आधार पर ही संपन्न हुए हैं। चूंकि अब सरकार की तरफ से हाइकोर्ट में चुनाव करवाने का आश्वासन दिया है उम्मीद है कि जल्दी ही नगर पालिका और परिषद चुनाव होंगे।

मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्यक्रम जारी किया

इस कड़ी में यह बताना उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से अंबाला और पंचकूला सहित प्रदेश के 5 नगर निगमों के सभी नगर निगम क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम भी शामिल हैं, जो 9 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 6 जनवरी, 2025 तक पूरा हो जाएगा। राज्य चुनाव ने मतदाता सूची की समय सीमा के संबंध में राज्य के उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा राज्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

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27 दिसंबर तक मतदाता की आपत्ति दूर की जाएगी

आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम-1994 के तहत 27 दिसंबर तक दावे व आपत्ति के रूप में प्रस्तुत सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों द्वारा निपटारा किया जाएगा। यदि किसी मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है तो वह 30 दिसंबर तक उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है और उसका समाधान 3 जनवरी, 2025 तक किया जाएगा। इसके अलावा अब मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रारूप 17 दिसंबर को नगर निकाय स्तर पर सभी बूथों पर रखा जाएगा, ताकि इन वार्डों के मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकें।

मतदाता सूची में नाम कटवाने व संशोधन के लिए अंतिम तिथि 23 दिसंबर

प्रारूप के आधार पर नए वोट बनाने और मतदाता सूची में नाम कटवाने व संशोधन करने के लिए 23 दिसंबर तक फार्म जमा करवाए जा सकेंगे। माना जा रहा है कि पहले तीन नगर निगम, तीन नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। मेयर और नगर परिषद – पालिकाओं के चेयरमैन के लिए डायरेक्ट चुनाव होंगे और 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

जानकारी अनुसार अंतिम सूची जारी किए जाने के बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के आम चुनाव होंगे। हिसार, करनाल ,रोहतक, पानीपत और यमुनानगर मैं वार्डबंदी का काम बचा हुआ है, इनको लेकर फैसला बाद में होगा। नगर परिषद अंबाला कैंट, पटौदी, मंडी सिरसा और थानेसर नगर परिषद में वार्ड बंदी का काम पेंडिंग है। नगर पालिकाएं बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरुखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू,  हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर में भी चुनाव होंगे तो कालावाली नगर पालिका में अभी चुनाव नहीं होंगे।

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