इंडिया न्यूज, सिरसा।
Murder 7 Yrs Imprisonment: दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्राहास की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए हुए 7 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पिता की शिकायत पर दामाद के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर Murder 7 Yrs Imprisonment
इस मामले में आरोपी इंद्र कुमार निवासी गांव रामपुरा बिश्रोईया के खिलाफ सदर डबवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव रतरपुरा निवासी सुमन की शादी 7 जुलाई 2018 को इंद्र कुमार के साथ हुई थी।
शादी के एक साल तक सुमन को नहीं हुआ बच्चा Murder 7 Yrs Imprisonment
शादी के एक साल बाद तक सुमन को बच्चा नहीं हुआ। पति इंद्र कुमार उसे दहेज के लिए परेशान करने लगा। शादी की सालगिरा के अगले दिन इंद्र कुमार ने सुमन के साथ मारपीट की। इसके बाद सुमन ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका का पिता नत्थूराम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा तो बेटी को फंदे पर लटके हुए पाया। नत्थू राम ने मौके पर पहुंची पुलिस समक्ष आरोप लगाया कि उससे दामाद ने सुमन को मारकर उसकी लाश फंदे पर लटका दी।
एडीजे चंद्राहास ने सुनाया फैसला Murder 7 Yrs Imprisonment
पुलिस ने सुमन के पिता का बयान दर्ज करके आरोपी इंद्र कुमार के खिलाफ धारा 304बी के तहत केस दर्ज कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने आरोपी इंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुना दी।