होम / Haryana Hospitals Dress Code : 1 मार्च से अस्पतालों में नया ड्रेस कोड लागू

Haryana Hospitals Dress Code : 1 मार्च से अस्पतालों में नया ड्रेस कोड लागू

• LAST UPDATED : February 29, 2024

India News (इंडिया न्यूज), Haryana Hospitals Dress Code, चंडीगढ़ : प्रदेश के अस्पतालों में 1 मार्च से नया ड्रेस कोड लागू होगा और इस ड्रेस कोड में ही अस्पताल आना होगा। नए कोड के तहत पश्चिमी सभ्यता वाले वस्त्र, भारी गहने, हेयर स्टाइल, श्रृंगार, लंबे नाखून अस्वीकार्य होंगे। इतना ही नहीं नेम प्लेट पर कर्मचारी का पूरा नाम दर्ज होगा।

नर्सिंग कैडर को छोड़कर संबंधित पदनाम के प्रशिक्षु सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पेंट कोई भी पहन सकता है। इस पॉलिसी में ड्रेस कोड वीक में 24 घंटे, 7 दिन, वीकेंड, शाम और रात की शिफ्ट सहित लागू होगा। कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए।

महिला कर्मचारी नहीं पहन सकेंगी ऐसे वस्त्र

वहीं यह भी बता दें कि इस नए ड्रेस कोड में किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस कोपहनने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्वेट सूट, स्वेट शर्ट, शॉर्ट्स, स्लेक्स, स्कर्ट और प्लाजो को पहनने की पूरी मनाही है। ऐसे ही  टी शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पेंट, फिटिंग पेंट, हिप हगर, स्वेटपेंट, टैंक टॉप और चप्पल आदि की अनुमति नहीं होगी। जूते काले आरामदायक और साफ होने चाहिएं।

यह भी पढ़ें : Haryana Budget Session : अंतिम दिन 9 विधेयक पारित किए गए

यह भी पढ़ें : SC : निचली अदालतों और हाई कोर्ट के स्थगन आदेश अपने आप रद्द नहीं हो सकते : सुप्रीम कोर्ट

यह भी पढ़ें : Farmers Protest LIVE Updates : दिल्ली कूच को लेकर फैसला आज, खनौरी बॉर्डर पर लाया गया किसान शुभकरण का शव

Tags: