India News (इंडिया न्यूज), New Vehicle Rules, चंडीगढ़ : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा की सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। अब हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर रोक के बावजूद इन वाहनों का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में गुरुग्राम में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
डीसी निशांत कुमार यादव ने उक्त मामले बारे जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चारपहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिले में इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी।
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलेवासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में अगर कोई इन श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुके है, जोकि आगामी 30 नवंबर या ग्रैप की स्टेज तीन हटने तक प्रभावी रहेंगे।
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