सहकारी समिति की जमीन में कलेक्टर रेट में हेर-फेर का मामला आया सामना

कैथल/मनोज मलिक

डीसी कॉलोनी सहकारी समिति की जमीन के कलेक्टर रेट में हेरफेर का मामला सामने आया है,जिस कारण से जमीन की नीलामी स्थगित कर दी गई है, कैथल के नायब तहसीलदार ने जिस जमीन का कलैक्टर रेट 42 लाख रुपये बनाया,  वास्तव में वह जमीन 2 करोड़ की है खैर नायब तहसीलदार का कहना है गलती होगी तो ठीक कर दी जाएगी, आज ई-ऑक्शन से जमीन की नीलामी की जानी थी बता दें 31 कनाल 19 मरले जमीन की नीलामी की जानी थी  फिलहाल  कोऑपरेटिव सोसायटी पंचकूला ने नीलामी पर रोक लगाई है।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी पंचकूला ने डीसी कॉलोनी सहकारी भवन निर्माण समिति कैथल की 31 कनाल 19 मरले जमीन की शुक्रवार को  होने वाली ई-नीलामी पर स्टे ऑर्डर जारी किए हैं, इसकी वजह चौंकाने वाली है अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष जो दलील पेश की गई है, उसके मुताबिक इस जमीन का कलेक्टर रेट तहसीलदार कैथल ने महज 42 लाख रुपये प्रति एकड़ दर्शाया है, जबकि राजस्व विभाग ने रिहायशी जमीन के लिए इस कालोनी का रेट 6200 रुपये प्रति स्कवेयर यार्ड निर्धारित कर रखा है, और कॉमर्शियल के लिए यह साढ़े 14 हजार रुपये है यह जमीन करीब चार एकड़ बनती है।

लिहाजा इस हिसाब से कलेक्टर रेट 12 करोड़ रुपये होना चाहिए, लेकिन ई-नीलामी के लिए जारी किए विज्ञापन में यह सिर्फ दो करोड़ 20 लाख रुपये दर्शाया गया है, यह वास्तविक रेट से बहुत कम है, जोकि तहसीलदार कैथल ने 21 जनवरी 2021 को जारी नोटिफिकेशन से अनुसार लिखा है, डीसी कॉलोनी सहकारी भवन निर्माण समिति के सदस्य की हैसियत से सुरेश कुमार जैन ने यह याचिका अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी पंचकूला में दायर की थी, जिस पर बीते गुरूवार को सुनवाई करते हुए शुक्रवार को होने वाली नीलामी पर स्टे दे दिया गया है, अब इसमें अगली सुनवाई सबूतों के साथ 26 मार्च को होगी, याचिका में सुरेश कुमार जैन ने दलील दी है कि ई-नीलामी का विज्ञापन ऐसे अखबार में दिया गया, जिसका सर्कुलेशन कैथल में होता ही नहीं है। विज्ञापन जारी करने से पहले नीलामी के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य तय करने के लिए भी समिति की जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई गई ऐसा तथ्यों को छिपाने के लिए किया गया, उन्होंने याचिका में कहा है कि वेबसाइट पर भी इसी क्षेत्र के लिए कलेक्टर रेट 6200 रुपये और 14 हजार 500 रुपये निर्धारित हैं बता दें गुरुवार को इस केस की सुनवाई में डीसी कॉलोनी सहकारी भवन निर्माण समिति के लिक्विडेटर की ओर से एडवोकेट शमशेर सिंह उपस्थित हुए थे आपको बता दें नायब तहसीलदार का कहना है कि अगर गलती हुई है तो सुधारी जाएगी।

Rajan.Agrawal@itvnetwork.com

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