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‘कूड़ा कर्कट’ टैक्स के बिना रजिस्ट्री नहीं, नगर परिषद से NOC मिलने के बाद ही होगी रजिस्ट्री

• LAST UPDATED : September 16, 2020

फतेहाबाद/जितेंद्र मोंगा:हरियाणा में संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए पहले आपको कूड़ा कर्कट टैक्स देना होगा। सरकार द्वारा लाए गए नए रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में ये नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत संपत्ति के मालिक को संपत्ति बेचने और खरीदने के समय नगर परिषद से इसके लिए एनओसी लेनी होगी

प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री के लिए एक नया सोफ्टवेयर बनाया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। ये नया सोफ्टवेयर नगरपरिषद और नगरपालिका के लिए कारगर साबित हो गया है। अब जो भी शहरवासी अपने मकान या जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आएगा उसे पहले डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का चार्ज अदा करना होगा। अगर वो ये अदा नहीं करता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी।

रजिस्ट्री करवाने के लिए शहरवासियों को सबसे पहले सफाई ब्रांच से एनओसी लेनी होगी। अगर उसका चार्ज बकाया पड़ा है तो एनओसी नहीं दी जाएगी और भर दिया तो उसे एनओसी दे दी जाएगी। वहीं प्रॉपर्टी आइडी डालने के साथ ही पूरा रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा, हालांकि धर्मशाला, गुरुद्वारा, मंदिर, स्पोटर्स क्लब से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

फतेहाबाद जिले के शहरों में 2017 में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया था। इस कूड़े को उठाने के लिए नगरपरिषद की तरफ से एक राशि तय कर दी गई। यह राशि शहरवासियों को प्रति महीने देनी थी। अब कुछ लोग तो यह चार्ज भर रहे है। यह राशि भरने वालों की संख्या मात्र 20 फीसद ही है। ऐसे में अब उम्मीद है कि इस नए सॉफ्टवेयर से अब नगरपरिषद व नगरपालिका को रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी।