India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Unemployment Allowance: हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ ऐसे युवक-युवतियों को मिलेगा जो वर्तमान में किसी प्रकार के रोजगार से जुड़े नहीं हैं और जिनके नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। आवेदक 30 नवंबर तक हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [www.hreyahs.gov.in](http://www.hreyahs.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य उन योग्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है जिन्होंने 12वीं, स्नातक, या स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अभी तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी डॉ. शक्ति पाल ने बताया कि पलवल जिले में भी इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और तीन वर्ष से अधिक समय से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आवेदक इसके लिए पात्र हैं।
बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक का नाम रोजगार विभाग में कम से कम तीन वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए और उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। योजना के तहत, 12वीं पास युवाओं को 1200 रुपये, स्नातक अभ्यर्थियों को 2000 रुपये और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को 3500 रुपये प्रति माह सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम युवा योजना में पंजीकरण अनिवार्य है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए हरियाणा रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।