India News Haryana (इंडिया न्यूज), Harvinder Kalyan: इस समय हरियाणा में विधानसभा सत्र जारी है। ऐसे में कई बड़े मुद्दे इस बार सत्र के दौरान उठाए गए। इसी बीच हरियाणा की पंद्रहवीं विधानसभा के पहले दिन ‘एक्टिंग या प्रोटेम स्पीकर’ का मामला भी उठा। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सत्र के अंतिम दिन बड़ा आदेश जारी कर दिया। दे इस आदेश के मुताबिक अब हरियाणा विधानसभा में ‘एक्टिंग स्पीकर’ के स्थान पर ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार के सचिव को आदेश दिए जाएंगे कि भविष्य में राज्यपाल के साथ पत्राचार में ‘एक्टिंग स्पीकर’ के स्थान पर ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का ही उपयोग किया जाए।
दरअसल मंगलवार को सदनको संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के प्रविधान तथा सुस्थापित संसदीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए उनका विचार है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) व अनुच्छेद 188 के उपबंध के अधीन राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा के सदस्य ‘स्पीकर प्रोटेम’ शब्द प्रयोग किया जाना उचित है।
एक खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा सरकार ने विधायक राम कुमार कश्यप को विधानसभा सदन के लिए मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। इसके अलावा मुख्य सचिव की राजनीतिक और संसदीय कार्य मामले विभाग की मंगलवार को इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचेतक को एक निजी सचिव, एक सहायक, दो चालक और दो सेवादार मिलेंगे।