इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Omicron Effect On New Year कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगाया गया है। केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की हुई है। बता दें कि इस बार हरियाणा में भी नववर्ष के जश्न पर कड़ा पहरा रहेगा। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू में 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार के साफ आदेश हैं कि 11 बजे के बाद किसी भी रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक स्थल पर न्यू ईयर पार्टी नहीं की जाएगी और अगर कोई नियमों की अवहेलना गया या नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ तो ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना महामारी फैलने के मद्देनजर नए साल के जश्न को लेकर हरियाणा सरकार के पुलिस विभाग को आदेश जारी किए हुए हैं कि सख्ती बरती जाए। इन्हीं आदेशों के तहत ही अंबाला एसपी जश्नदीप रंधावा ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को इस बारे में सख्ती के आदेश दिए हुए हैं। एसी ने यह भी आदेश दिए कि अगर कोई तय समय के बाद पार्टी करता पाया जाए, उस पर जुर्माने के साथ-साथ धारा-188 के तहत भी मामला दर्ज किया जाए। जिलेभर के होटलों, रेस्तरांओं सहित सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का पहरा रहे। जगह-जगह नाकेबंदी रहे। बिना जरूरी काम के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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