India News Haryana (इंडिया न्यूज), Money Laundering Case : आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार पूर्व सीएम व इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। मालूम रहे कि उनकी संपत्ति आय से अधिक पाई गई थी।
राउज एवेन्यू MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल मान चुके हैं कि वर्ष 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने काफी संपत्ति जुटाई थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में भी कहा था कि चौटाला ने अज्ञात स्त्रोतों से 2.81 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति अर्जित की थी।
आपको जानकारी दे दें कि जांच एजेंसी को सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने में 7 वर्षों से ज्यादा का समय लगा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2019 में दिल्ली, सिरसा और पंचकूला स्थित 3.68 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी अटैच की थी। जब्त की गई संपत्ति नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा जिले में हैं। कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर हुई थी।
ज्ञात रहे कि कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी करार दिए जा चुके थे। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी।
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