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Vidhan Sabha Election 2024 : नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन करनाल जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन 

  • उम्मीदवार 12 सितंबर तक कार्यदिवस में प्रातः: 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं नामांकन
  • रविवार 8 सितंबर अवकाश के दिन नहीं लिए जाएंगे नामांकन
  • नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने साथ 4 लोगों को लाने की होगी अनुमति

इशिका ठाकुर, India News Haryana (इंडिया न्यूज), Vidhan Sabha Election 2024 : विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू कर दी गई है लेकिन करनाल जिले की पांचो विधानसभा में पहले दिन किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

प्रथम दिन यानी 5 सितंबर को जिला की पांचों विधानसभा इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध व घरौंडा निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया संबंधित एसडीएम कोर्ट में की जा रही है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Vidhan Sabha Election 2024 : 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे

उन्होंने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में 12 सितम्बर, 2024 तक प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। रविवार 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी।

साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं।  उन्होंने बताया कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 सितम्बर, 2024 को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल की जाएगी। इसके बाद 16 सितम्बर, 2024 तक प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान 05 अक्तूबर और मतगणना 08 अक्तूबर, 2024 को होगी।

 नामांकन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में करवाया जा सकता है जमा

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं  उन्हें  https://suvidha.eci.gov.in/ पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी  के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित कराकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के हलफनामे के भरने होंगे सभी कॉलम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हल्फनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

 नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में करवाने होंगे 10 हजार रुपये जमा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।

विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।

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