India News Haryana (इंडिया न्यूज), OP Chautala Pension HC Challenge : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर संकट के बादल अब एक बार फिर मंडराने लगे हैं।कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद भी इन माननीयों को पेंशन दी जा रही है जिसको लेकर एक शख्स द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्ष से जवाब मांगा है।
आपको जानकारी दे दें कि एक मामले में सजा काटने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व विधायक अजय चौटाला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर सिंह कादियान और शेर सिंह बड़शामी को हर माह पेंशन दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने पूछा क्यों न उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए? इस बारे में याचिका चंडीगढ़ निवासी हरीचंद अरोड़ा ने डाली।
सचिवालय की तरफ मालूम हुआ है कि प्रदेश के 288 पूर्व विधायकों को प्रतिमाह पेंशन वितरित की जा रही है। इसमें पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला की बात की जाए तो उन्हें प्रति माह 2,15,430 रुपए पेंशन मिल रही है। पुत्र अजय चौटाला को 50,100 रुपए, शेर सिंह बड़शामी को 50,100 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। ऐसे ही सतबीर सिंह कादियान के निधन के बाद परिवार को 50 प्रतिशत पेंशन दी जा रही है।
उपरोक्त मामले में हाईकोर्ट में याची ने याचिका डालते हुए कहा कि ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को भ्रष्टाचार के मामले में 1दिसंबर 2013 को 10 साल की सजा हो चुकी है। इतना ही नहीं, सतबीर कादियान को भी 7 वर्ष की सजा हो चुकी है। इसलिए इन्हें किस आधार पर अभी भी पेंशन दी जा रही है। तत्काल प्रभाव से इनकी पेंशन पर रोक लगनी चाहिए।
ऐसे पेंशन देने से जनता के पैसों को साफ दुरूपयोग हो रहा है। अरोड़ा का साफ कहना है कि हरियाणा विधानसभा की धारा 7-ए (1-ए) (वेतन, भत्ता और सदस्यों की पेंशन) अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी विधायक को कोर्ट द्वारा सजा सुना दी जाती है तो वे किसी भी तरह से पेंशन पाने के योग्य नहीं होते।
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Bhavik Garg KBC : पानीपत के गांव अलुपुर के रहने वाले…
मनोहर लाल ने एटीएंडसी घाटे को कम करने और विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने…
हरियाणा की ऊर्जा नीति की देशभर में सराहना, वर्ष 2014 में हरियाणा में लाइन लॉस…
कुल्हाड़ी से वार तथा गाड़ी के टायर चढ़ाकर हत्या के आरोप सूरजगढ़ पुलिस ने मौके…
कोर्ट में गवाही देने के बाद पीड़िता का हो चुका है निधन, फास्ट ट्रैक कोर्ट…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Additional Chief Secretary Sudhir Rajpal : हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार…