India News Haryana (इंडिया न्यूज), Palwal News : पलवल में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने रेप किया जिस पर कोर्ट ने दोषी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, जेल के अंदर रहते हुए 10 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। पीड़ित बच्ची को मुआवजा के तौर पर साढ़े 14 लाख रुपए भी देने होंगे। यह आदेश पाक्सो कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रशांत राणा ने दिए हैं।
जस्टिस प्रशांत राणा ने आदेशों में साफ लिखा है कि दोषी किसी भी तरह माफी के काबिले नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति मानवीय समाज में रहने के काबिल नहीं हैं। बता दें कि बीती 14 जनवरी को छात्रा (9) बच्चों के साथ गली में खेल रही थी कि तभी 44 साल का व्यक्ति आया और खाने का सामान दिलाने के बहाने बच्ची को गोद में उठाकर एएक खाली पड़े स्कूल में कूद गया। इस दौरान आरोप ने बच्ची का मुंह बंद कर वहशी तरीके से यौन शोषण किया।
Hisar News : जींद एसपी का मामला थमा नहीं कि अब इस HCS अधिकारी पर लगे यौन शोषण के आरोप
बच्ची को 20 रुपये दिए और कपड़े पहनाकर स्कूल से बाहर की तरफ कूद गया। बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बताई और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने 15 जनवरी को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जस्टिस प्रशांत राणा ने फैसला सुनाने के दौरान 20 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए और इससे भी ज्यादा साक्ष्य जुटवाए। इसके साथ मेडिकल और फोरेंसिक जांच से पूरी घटना की पुष्टि होने के बाद दोषी को मृत्यु पर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई।
Panipat News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सज़ा