India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Big Breaking : हरियाणा के राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने प्रदेश में एक साल के लिए पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के मुताबिक यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। इससे पहले सभी पान मसाला विक्रेता व परचून दुकानदारों को पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों को बेचना या नष्ट करना होगा।
जानकारी अनुसार खाद्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि यदि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पाद मिले तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ नोटिस में कहा गया है कि पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य बने उत्पाद के भण्डारण, बिक्री व निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं आदेश का पालन ना करने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
Shakti Rani Sharma को मिल रहा जबरदस्त जनसमर्थन, युवाओं को नजर आ रही उम्मीद की किरण
MLA Laxman Napa ने सुनीता दुग्गल को मानहानि का भेजा नोटिस
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat BJP : हरियाणा के चुनावी माहौल में इन दिनों सियासी…
हरियाणा के दो करोड़ 80 लाख लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को भाजपा सरकार लगातार…
भाजपा के संकल्प पत्र ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलेंं संकल्प पत्र के सामने कांग्रेस की…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Manohar Lal : बड़ी प्रचलित कहावत है कि सब उगते हुए…
आगामी दो दिन तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील : डा. राजेश India News Haryana (इंडिया न्यूज),…
कांग्रेस के समय खास वर्ग की सरकार होती थी और खास लोगों को नौकरियां मिलती…