India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Big Breaking : हरियाणा के राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने प्रदेश में एक साल के लिए पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के मुताबिक यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। इससे पहले सभी पान मसाला विक्रेता व परचून दुकानदारों को पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों को बेचना या नष्ट करना होगा।
जानकारी अनुसार खाद्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि यदि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पाद मिले तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ नोटिस में कहा गया है कि पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य बने उत्पाद के भण्डारण, बिक्री व निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं आदेश का पालन ना करने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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