India News Haryana (इंडिया न्यूज), POCSO Act Case : फरीदाबाद में पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में कृष्णा कॉलोनी निवासी मोहित को दोषी करार दिया है। जी हां, अदालत ने दोषी को 12 साल की कैद और 95,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि 2023 में महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें किशोरी ने आरोप लगाया था कि मोहित जबरन उनके घर में घुसा और फिर दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं, फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कराए और जरूरी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने मोहित को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 12 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं IPC धारा 450 (घर में घुसकर अपराध करना) के तहत 5 साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माना। IPC धारा 506 (धमकी देने) के तहत 3 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माना और 95,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरतातो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।