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Badesara Murder Case : 18 लोग दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

• LAST UPDATED : August 17, 2023

India News, इंडिया न्यूज़, Badesara Murder Case, चंडीगढ़ : भिवानी के बहुचर्चित बलजीत बड़ेसरा हत्याकांड में कोर्ट द्वारा जेल में बंद आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच सहित उसके परिवार के 18 लोगों को दोषी करार दिया गया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने दो को बरी कर दिया है। आज कोर्ट द्वारा इन्हें सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि उक्त हत्याकांड 2017 में महिला सरपंच की आरटीआई लगाने के विवाद में शुरू हुआ था। इसमें अभी तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है।

यह था पूरा मामला

आपको बता दें कि भिवानी के बड़ेसरा गांव निवासी बलजीत ने 2017 में गांव की सरपंच सुदेश के खिलाफ आरटीआई लगाई थी जिसमें सुदेश की 10वीं की मार्कशीट नकली पाई गई थी। इसी के बाद से दोनों पक्षों में रंजिश होनी शुरू हो गई थी। यही रंजिश बलजीत और उसके परिवार के पांच लोगों की जान भी ले चुकी है। वहीं, बबलू पक्ष के महेंद्र (50) की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

14 अगस्त को दिया गया था दोषी करार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने 14 अगस्त को बड़ेसरा हत्याकांड में सुनवाई के दौरान बबलू सरपंच सहित उसके परिवार के 18 अभियुक्तों गांव बड़ेसरा निवासी आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच, कपूर, पवन उर्फ भोलू, वजीर, जगवंत, बलवान, पवन, रवींद्र, प्रमोद उर्फ मोनी, सबीर, अजीत उर्फ जीता, आनंद उर्फ बबलू का भाई लेहणा, कर्मवीर, सोनू, नरेश और सुधीर को दोषी करार दिया हुआ है।

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