India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana High Court: अब नहीं वसूला जाएगा इन लोगों से पार्किंग शुल्क, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा है कोर्ट ने न्यायालय परिसर में वकीलों, पक्षकारों और अन्य लोगों से पार्किंग शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय पारित किया गया जब अदालत उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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दरअसल, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा, “यूटी प्रशासन और उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना उच्च न्यायालय के परिसर में कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकता । साथ ही उन्होंने कहा कि, इस आदेश से इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को अवगत कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पीठ को निर्देश दिया जाता है कि वो इस आदेश को पंजाब और हरियाणा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के महाधिवक्ता और पंजाब और हरियाणा के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को सूचित करें।
यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो रोज न्यायालय जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह आदेश उस समय पारित किया गया जब अदालत उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी सुनवाई के दौरान एक वकील ने एक पर्ची पेश की जिसमें दावा किया गया कि बार एसोसिएशन द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है।
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