India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana High Court: अब नहीं वसूला जाएगा इन लोगों से पार्किंग शुल्क, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा है कोर्ट ने न्यायालय परिसर में वकीलों, पक्षकारों और अन्य लोगों से पार्किंग शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय पारित किया गया जब अदालत उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
Extortion Money: ‘तुझे 100 गोली मारेंगे…’, प्रॉपर्टी डीलर से मांगे तीन करोड़ की रंगदारी
दरअसल, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा, “यूटी प्रशासन और उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना उच्च न्यायालय के परिसर में कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकता । साथ ही उन्होंने कहा कि, इस आदेश से इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को अवगत कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पीठ को निर्देश दिया जाता है कि वो इस आदेश को पंजाब और हरियाणा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के महाधिवक्ता और पंजाब और हरियाणा के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को सूचित करें।
यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो रोज न्यायालय जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह आदेश उस समय पारित किया गया जब अदालत उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी सुनवाई के दौरान एक वकील ने एक पर्ची पेश की जिसमें दावा किया गया कि बार एसोसिएशन द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है।
CM Saini: सीएम सैनी धान खरीद पर सख्त, अधिकारियों के साथ की बैठक, MSP पर दिए आदेश
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Government: हरियाणा विधानसभा में हरविंदर कल्याण की स्पीकर के…
प्रदेश में पराली जलाने के मामले कुल 689 India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Air…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Saini Meets PM : हरियाणा में तीसरी बार भाजपा…
हरियाणा में बढ़ते दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसके चलते…
बढ़ते प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। दरअसल इसे…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Palwal Accident : प्रदेश में बीते दिनों से लगातार…