India News Haryana (इंडिया न्यूज), Punjab Haryana High Court: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पंचकूला की पीएमएलए विशेष अदालत द्वारा मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है और इसका सीबीआई की जांच से कोई संबंध नहीं है, इसलिए पीएमएलए मामले की सुनवाई पर रोक लगाना कानूनी रूप से गलत है।
यह मामला हरियाणा के 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि हुड्डा ने अपने पद का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उन्होंने पात्रता मानदंडों में समयसीमा के बाद बदलाव किया और अयोग्य आवेदकों को भूखंडों का आवंटन कर दिया। फरवरी 2021 में ईडी ने पीएमएलए के तहत विशेष अदालत में शिकायत दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन 15 मई 2024 को अदालत ने सीबीआई द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक पीएमएलए मामले की सुनवाई रोकने का आदेश दिया।
ईडी का कहना है कि यह आदेश गलत है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध सीबीआई की जांच से अलग है। पीएमएलए के तहत मुकदमा अन्य किसी आदेश पर निर्भर नहीं करता और इसे स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है। ईडी ने यह भी दावा किया है कि अगर इस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं, तो देशभर में पीएमएलए के मुकदमे प्रभावित होंगे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकने में मुश्किलें आएंगी। ईडी ने हाई कोर्ट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जमानत को भी रद करने की याचिका दायर की है, जो फिलहाल विचाराधीन है।
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