India News Haryana (इंडिया न्यूज), Punjab-Haryana High Court : पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने हिसार के एक शिक्षा विभाग कर्मचारी के सर्विस बेनिफिट को जानबूझकर रोकने के मामले में शिक्षा विभाग के 5 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दी है। बता दें कि याचिकाकर्ता पिछले करीब 16 सालों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जानकारी अनुसार हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और कर्मचारी को अनुचित रूप से परेशान किया। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि आगामी निर्देश तक इन सभी अधिकारियों का वेतन रोका जाए।
वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और सभी अधिकारी अब अपनी स्थिति सफाई देने के लिए कानूनी सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, यह आदेश प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति सतर्क रहने का संदेश दे रहा है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर उसके सर्विस बेनिफिट्स को रोका और उसे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त निर्णय लिया है।
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