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VIP Lights : हरियाणा में बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती के इस्तेमाल पर सवालिया निशान, एक बार फिर मुद्दा बना चर्चा

• LAST UPDATED : November 9, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), VIP Lights : केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के संशोधित नियम 108 को केंद्रीय मोटर वाहन (7वां संशोधन) नियम, 2017 के माध्यम से 1 मई, 2017 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने के बावजूद देश में औपनिवेशिक युग की लाल/नीली और सफेद बत्ती आदि वीआईपी संस्कृति को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हरियाणा में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा।

राज्य के भीतर कई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों के ऊपर टॉप लाइट/बीकन के रूप में बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती के उपयोग से संबंधित अनिल विज कैबिनेट मंत्री, परिवहन विभाग, हरियाणा, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा और परिवहन आयुक्त, हरियाणा को प्रेजेंटेशन दी गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के वर्तमान नियम 108 के पूरी तरह से खिलाफ है, जिसे 1 मई, 2017 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (सातवां संशोधन) नियम, 2017 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

VIP Lights : आपातकालीन वाहनों पर ही हो बत्ती का उपयोग

आपको एक बार फिर पुन: बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के वर्तमान नियम 108 (4) में उल्लेख किया गया है कि बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का उपयोग केवल उन वाहनों पर ही करने की अनुमति होगी, जिन्हें विशेष रूप से ऐसे आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नामित किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और इसके अनुसरण में, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना संख्या एस.ओ. भारत के राजपत्र में प्रकाशित आदेश सं. 1374(ई) में निर्दिष्ट किया गया है कि निम्नलिखित आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नामित आधिकारिक ड्यूटी पर वाहनों को शीर्ष पर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

यानि आग पर नियंत्रण से संबंधित कर्तव्य, पुलिस, रक्षा बलों या अर्धसैनिक बलों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्तव्य और भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी और परमाणु आपदा, रासायनिक आपदा और जैविक आपदा सहित मानव निर्मित आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित कर्तव्य शामिल हैं।

बिना उपयोग आपातकालीन वाहन पर भी बत्ती का उपयोग नहीं हो सकता

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि जब आपातकालीन वाहन नामित ड्यूटी पर नहीं हो तो बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा। हरियाणा में अभी भी विभिन्न जिला मुख्यालयों और अन्य स्थानों पर प्रमुख पदों पर तैनात कई प्रशासनिक अधिकारी भी अपने सरकारी वाहनों पर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती लगा रहे हैं, जो कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के वर्तमान नियम 108 के साथ-साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 1374 (ई) दिनांक 1 मई, 2017 के पूर्णतः विरुद्ध है।

ये भी नहीं कर सकते इन बत्ती का उपयोग

इस संबंध में, नीचे हस्ताक्षरकर्ता यह भी कहना चाहेंगे कि इस तथ्य के बावजूद कि जिला/उप-मंडल/तहसील मुख्यालयों पर तैनात डिप्टी कमिश्नर (सह डीएम), अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सह एडीएम), सब-डिविजनल ऑफिसर (सिविल)-सह एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973) की प्रासंगिक धाराओं के तहत नियमित और नामित कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं, फिर भी वे केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 के अनुसार अपने स्वयं के आधिकारिक वाहनों पर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का उपयोग नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए भी यही स्थिति है, जिन्हें बीएनएसएस, 2023 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

आपातकालीन वाहनों को अधिकृत अधिकारियों की सूचना हर साल जारी हो

इसके अलावा, यह विशेष रूप से 1 मई, 2017 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 1374 (ई) में प्रदान किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार हर साल यानी वार्षिक आधार पर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का परिवहन विभाग, जैसा भी मामला हो, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा जिसमें आम जनता के ध्यान में उन अधिकारियों की सूची आएगी जिन्हें वाहनों (अर्थात निर्दिष्ट आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों वाले वाहन) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है और ऐसे वाहन अपनी विंडस्क्रीन पर स्टिकर प्रदर्शित करेंगे, जो सुरक्षा मुद्रित वॉटरमार्क पेपर पर होगा और ऐसे परिवहन विभाग द्वारा जारी होलोग्राम होगा जो उक्त अधिसूचना में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में होगा।

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दुर्भाग्य से, संबंधित अधिकारियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से पिछले पांच वर्षों में परिवहन विभाग, हरियाणा द्वारा इस तरह की कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि 3 फरवरी, 2020 को, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने भी वाहनों पर कोई वीआईपी प्रतीक नहीं शीर्षक से विषय पर संख्या 8/03/2020- आरवीए नामक एक परिपत्र पत्र जारी किया था। उपरोक्त के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस मामले में उचित संज्ञान लिया जाएगा।

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