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Rajnath Singh: सिरसा दौरे पर राजनाथ सिंह, प्रशासन हुआ अलर्ट, रक्षा मंत्री की सुरक्षा को लेकर उठाया गया बड़ा कदम

PUBLISHED BY: • LAST UPDATED : December 23, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rajnath Singh: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद से ही हरियाणा में एक निराशा भरा माहौल बना हुआ है। वसहीन कई बड़े दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। वहीँ कही न कहीं हरियाणा की सियासत में खामोशी छा गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को निधन हो गया था। वहीँ 21 दिसंबर को सिरसा में तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर राजकीय सम्मान के साथ ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार हुआ।

इस दौरान भी कई बड़े नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। वहीँ खबर आ रही है कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री पूर्व सीएम चौटाला के निधन पर शोक जताने के लिए सिरसा में तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर जाएंगे । वहां जाकर वो श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो यहां हेलिकॉप्टर से आएंगे। लेकिन वो किस टाइम पहुंचेंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं।

  • सिरसा प्रशासन हुआ अलर्ट
  • सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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सिरसा प्रशासन हुआ अलर्ट

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिरसा दौरे को लेकर सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है । जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक प्रकट करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे । जिसके चलते आज ड्रोन उड़ाए जाने पर पाबंदी रहेगी।, वहीँ धारा 163 लागू कर दी गई गई। जिलाधीश लक्षित सरीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना और ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम

आपको बता दें, ये आदेश देश के रक्षा मंत्री के आज 23 दिसंबर को जिला सिरसा में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए हैं।वहीँ जिलाधीश ने जारी आदेशों में साफ़ कहा है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन की उड़ान पर प्रतिबंध रहने वाला है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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