India News Haryana (इंडिया न्यूज), Ram Rahim: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई याचिका पर वीरवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका पंचकूला की सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें डेरा प्रमुख को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की प्रति सौंपने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले की जड़ें 2019 तक जाती हैं, जब हाईकोर्ट ने इस केस के ट्रायल पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ट्रायल स्थगित रहा। सीबीआई की याचिका का निपटारा हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हो सकती है।
मामला तब सामने आया था जब कुछ साधुओं ने आरोप लगाया था कि डेरे में उन्हें ‘ईश्वर से मिलाने’ के नाम पर नपुंसक बना दिया गया था। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि कई साधुओं के शरीर में अजीब तरह के बदलाव आ रहे थे, और याचिकाकर्ता खुद इसका शिकार था। इस शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच करवाने का आदेश दिया था।
अब जबकि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, यह देखना होगा कि सीबीआई की याचिका पर किस तरह का निर्णय आता है और क्या इसके बाद मामले में ट्रायल फिर से शुरू होगा। इस मामले के न्यायिक निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह न केवल धार्मिक संस्थाओं में हो रही कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ा सवाल उठाता है, बल्कि समाज के एक वर्ग की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
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