India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rape Accused Punishment : दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पानीपत की स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल की सजा व जुर्माना किया है। दोषी ने छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया था वहीं पूर्व में बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढूल ने बताया कि मामला जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) में चल रहा था जहां अदालत ने छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करने, बडी बहन के साथ दुष्कर्म की चेष्टा करने के आरोपी राजेश उर्फ डेला पुत्र ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
वहीं दोषी राजेश पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है यदि दोषी जुर्माना नहीं देगा तो दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ए.डी.ए. कुलदीप ढुल ने बताया कि इस अपराध को हरियाणा सरकार की चिन्हित अपराध योजना की श्रेणी में लिया गया था। जिसके चलते सुखप्रीत सिंह जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने दो साल से भी कम अवधि में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने का कार्य किया है।
बापौली थाना के एक गांव के व्यक्ति ने कहा था कि 29 अक्टूबर 2022 को उसकी 8 साल की पोती के साथ राजेश उर्फ डेला ने गलत काम किया था। उसने जान से मारने के लिए उसका गला भी दबाया। जिससे पोती की हालत नाजुक बनी हुई है और वह अस्पताल में दाखिल है। इस संबंध में उसके बेटे ने राजेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया हुआ है। घटना के दिन उसकी 11 वर्षीय बड़ी पोती ने बताया था कि उसके साथ जून 2019 में राजेश ने गांव के जोहड़ के पास झाड़ियों में गलत काम करने की कोशिश की थी।
साथ ही धमकी दी थी कि अगर वह ये बात किसी को बताएगी, तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। इसी डर की वजह पोती ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। दादा की शिकायत पर थाना बापौली पुलिस ने राजेश उर्फ डेला पर 30 अक्टूबर सन् 2022 को आईपीसी की धारा 376, 511, 506, 18 पोस्को एक्ट, 3 एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने राजेश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था जहां सोमवार को जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने दोषी करार देकर सजा का एलान किया।
यह भी पढ़ें : Seema Haider : सीमा हैदर को पानीपत की कोर्ट में पेश होने के आदेश
यह भी पढ़ें : Fire In Taj Express : ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियों में लगी आग, हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई
विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया डीएपी की कमी का मुद्दा…
गवाही के दौरान शिकायतकर्ता अपने पूर्व बयान से मुकर गया था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly : हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kaithal News : सर्दी के दस्तक देते ही कोहरे की चादर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Jhajjar Accident News : झज्जर जिला के गांव रूढ़ियावास के पास…