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Rape Victim Got Justice रेप पीड़िता को मिला इंसाफ वकील समेत 3 को 20 साल की कैद

PUBLISHED BY: • LAST UPDATED : November 22, 2021

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इंडिया न्यूज, सोनीपत : 

Rape Victim Got Justice : सोनीपत के राई क्षेत्र में रोहतक की महिला से हुए सामूहिक रेप के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट ने वकील और उसके दो साथियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 80-80 हजार रुपए जुमार्ना भी लगाया। महिला अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले में कागजात लेने वकील के पास आई थी।

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3 साल पहले सोनीपत में हुआ महिला से दुष्कर्म Rape Victim Got Justice

Rape Victim Got Justice

रोहतक निवासी महिला ने 15 नवंबर, 2018 को राई थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसके बेटे के खिलाफ सोनीपत कोर्ट में एक केस चल रहा है। अपने बेटे की जमानत के लिए उसने अधिवक्ता दिनेश से बात की।

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केस से संबंधित सारे कागजात अधिवक्ता दिनेश को दे दिए थे। लेकिन बाद में कोर्ट से बेटे की जमानत नहीं हो पाई। उसने अधिवक्ता दिनेश से केस से जुड़े कागजात वापस मांगे थे।

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वकील का साथी खेतों में ले गया Rape Victim Got Justice

महिला ने बताया कि अधिवक्ता दिनेश ने 9 नवंबर, 2018 को उसे बहालगढ़ आने को कहा। वहां पहुचंने पर वकील ने बताया कि अभी यमुना की तरफ खेतों में है। वह अपने साथी राहुल को बाइक लेकर उसे लाने को भेज रहा है। राहुल महिला को यमुना की तरफ खेत में बने कमरे में लेकर गया। कमरे में वकील दिनेश और उसका साथी जयबीर मौजूद थे। खेत में दिनेश व राहुल ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। जयबीर ने छेडखानी की।

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घर पहुंचकर परिजनों को दी जानकारी Rape Victim Got Justice

Rape Victim Got Justice

महिला ने पुलिस को बताया कि वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर रोहतक पहुंची और परिजनों हुई सारी घटना के बारे में बताया। बाद में परिजनों के साथ एसपी कार्यालय आकर शिकायत दी। राई थाना पुलिस ने जांच के बाद सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। जांच में महिला से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

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कोर्ट ने सुनाई सजा Rape Victim Got Justice

Rape Victim Got Justice

रोहतक निवासी महिला से सामूहिक दुर्ष्कम मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह ने वकील दिनेश, राहुल व जयबीर को दोषी करार दिया। तीनों को 20-20 साल कैद और 80-80 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है।

 

 

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