इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Red Zone Areas of Haryana देश में कोरोना के नित रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, वहीं पिछले 9 दिन की बात करें तो राज्य में 9 गुना मामले कोरोना के बढ़ गए हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, वहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाते हुए शाम 6 बजे तक ही दुकानें खोलने के आदेश दे रखे हैं। उसके बाद भी कोरोना के केस कम होने की बजाए बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के रेड जोन में शामिल जिलों में शामिल जीटी बेल्ट में पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं।
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भी अपील की है। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे और तीसरी लहर को देखते हुए विज ने लोगों से अपील की है। विज ने ट्वीट करते हुए कोरोना को हराने के लिए नो मास्क-नो सर्विस की नीति अपनाने को कहा है।
हरियाणा में बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इन जिलों मे एक्टिव केस 24 घंटे के दौरान अंबाला में 444, करनाल में 349, सोनीपत में 184, यमुनानगर में 87, कुरुक्षेत्र में 79, पानीपत में 229 नए संक्रमित मिले हैं। कुरुक्षेत्र में 323 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इनमें से 295 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और 28 मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं, पानीपत में 722 केस एक्टिव हैं। इसमें 432 होम आइसोलेशन में, 16 निजी अस्पतालों, 3 अन्य अस्पताल में भर्ती और 271 मरीज होम आइसोलेशन के लिए विचारणीय हैं। सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर को रेड जोन में शामिल किया है।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 26 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि पहले के आदेशों के मुताबिक कल यानि 12 जनवरी तक ही स्कूूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थेआनलाइन माध्यम से बच्चों को बढ़ाया जाएगा। हालांकि स्कूलों में टीकाकरण अभियान नहीं रुकेगा।
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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