India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rewari News : रेवाड़ी में कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी को कड़ी सजा सुनाई है जिसके बाद पर फूट-फूटकर रोया। रेवाड़ी के एक गांव में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष कैद व 1 लाख तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि 10 अप्रैल, 2019 को उसकी बेटी (16) अचानक लापता हो गई थी। उसके बाद थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 जून, 2019 को गुरुग्राम के एक गांव से नाबालिग को बरामद किया था।
काउंसिलिंग के दौरान नाबालिग ने बताया था कि उक्त युवक ने ही उसका अपहरण किया था और फिर दुष्कर्म। बयानों के आधार पर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चल रही थी जिस पर आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल कैद और 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 20 माह की अतिरिक्त जेल होगी।
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