रॉकी मित्तल की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

कैथल/मनोज मलिक

जज पर हमले के आरोप में 3 दिन के रिमांड के बाद रॉकी मित्तल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है, भाजपा नेता और हरियाणा स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल पर 18 मई 2015 को जज पर हमले का केस दर्ज हुआ था, उस दिन कैथल नई अनाज मंडी में आढ़ती की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके विरोध में आढ़तियों ने जींद रोड बाईपास कैथल पर जाम लगाया था।

उसी समय परिवार सहित कार में जा रहे जज की गाड़ी जाम में फंस गई,जज का आरोप था कि जाम लगाने वालों में शामिल रॉकी मित्तल ने कार की नीली बत्ती से उन पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी, सरकार में कई बड़े पदों पर रहे रॉकी पर केस दर्ज किया गया, मामला दर्ज और जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट बनाई थी, कि रॉकी पर लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई लेकिन बीते सप्ताह मंगलवार 9 मार्च को शहर थाना पुलिस ने रॉकी को पंचकूला से गिरफ्तार कर लिया, रॉकी को 12 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, रॉकी के वकील आरडी शर्मा ने बताया कि सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी लेकिन याचिका खारिज हो गई है।

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