India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rules Are Ignored In Elections : नूंह विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार हेतू आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। खासकर चुनाव प्रचार के लिए रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर,डीजे व अन्य कानफोड़ू चुनाव प्रचार के उपयोग आदि के लिए प्रतिबंधित हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी की मार्फत चुनाव आयोग की तरफ से जारी आवश्यक दिशा निर्देश, उनका सम्मान व अनुपालना होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जिला व साथ लगती सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार व उनके समर्थक आदि नियमों को ठेंगा दिखाने के लिए भी कतई गुरेज नहीं कर रहे हैं।
जानकारों की माने तो चुनावी रण में कूदे कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे व अन्य कानफोडू प्रचार सामग्री का निर्धारित समय से पूर्व व उसके बाद जमकर उपयोग कर रहे हैं। उधर, चुनाव आयोग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी चुनावी रैली में लाउडस्पीकर, डीजे व प्रचार वाहन आदि के उपयोग के लिए अनुमति भी अनिवार्य कर रखी हैं।
उम्मीदवार लाउडस्पीकर व रैली स्थल के लिए अनुमति तो ले रहे हैं, लेकिन इस बीच पोस्टर, होर्डिंग, वाहनों का काफिला, डीजे व अन्य प्रचार सामग्री को संबंधित इलाके की उनसे सूरत बदलने का काम कर रहे हैं खासकर होर्डिंग, बैनर,पोस्टर, झण्डे, झंडियां आदि का भी खुलकर प्रयोग कर रहे हैं।
इसी तरह, उम्मीदवार राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ भी वाहनों के काफिले के साथ लाउडस्पीकर, डीजे व कानफोडू प्रचार आदि के दुरुपयोग की बात जग जाहिर हैं। इस बारे में उप मण्डलाधीश नूंह से उनके मोबाइल पर संपर्क करने से घंटी तो दनदनाती रही, लेकिन कोई बात नहीं होने से उनका तर्क संगत नहीं किया जा सका है।
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