होम / Sacrilege case बेअदबी मामले में डॉ. नैन को हाईकोर्ट से मिली राहत

Sacrilege case बेअदबी मामले में डॉ. नैन को हाईकोर्ट से मिली राहत

• LAST UPDATED : December 8, 2021

डॉ. पीआर नैन को दोषी की तरह नहीं गवाह के तौर पर ट्रीट करे पंजाब एसआईटी
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और डीजीपी को जारी किया नोटिस, आज को होगी सुनवाई
डेरा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ.पीआर नैन एचसी में दाखिल की थी याचिका
इंडिया न्यूज, सिरसा।
Sacrilege case श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में बार-बार पूछताछ करने का दबाव बना रही पंजाब पुलिस की एसआईटी के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा के वाइस चेयरमैन डॉ. पीआर नैन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जिस पर हाईकोर्ट ने नैन को राहत देते हुए पंजाब सरकार को आदेश जारी किए कि डॉ. पीआर नैन को बेअदबी मामले में कथित दोषी के तहत ट्रीट न किया जाए, यदि पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम को जांच करनी भी है तो उनको बतौर गवाह ही ट्रीट किया जाए।

नैन ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका Sacrilege case

डेरा सच्चा सौदा की ओर से अधिवक्ता केवल सिंह बराड़ ने बताया कि पीआर नैन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनसे पूछताछ करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राज मोहन सिंह की ओर से पंजाब सरकार और एसआईटी सहित डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए 9 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिए।

झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही Sacrilege case

इस याचिका में पीआर नैन की और से कहा गया है कि उनको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश पंजाब सरकार और स्पेशल जांच टीम की ओर से की जा रही है। उनको डर है कि जांच का बहाना बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उनका किसी भी मामले से कोई लेना-देना नहीं है और न ही उनका कहीं पर भी कोई जिक्र आया है। इसके साथ ही उनकी ओर से अपनी उम्र के साथ खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया है। जिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से स्पेशल जांच टीम को आदेश दिए गए हैं कि उन्हें बतौर गवाह ही ट्रीट किया जाए न कि किसी तरह के आरोपी के तौर पर ट्रीट किया जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई आज होगी।

Connect With Us:-  Twitter Facebook