India News Haryana (इंडिया न्यूज), Hisar News : हरियाणा के हिसार जिला के ग्राम पंचायत ढाणी रायपुर के सरपंच मदनलाल को उपायुक्त हिसार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 16 जनवरी 2025 की रात्रि में बिना किसी अनुमति के 6 लोगों के मकानों में की गई अवैध तोड़फोड़ के मामले में की गई है। मामले में सुरेश पुत्र बहादुर सिंह सैनी, विनोद-बलराम पुत्रान ओमप्रकाश, पूनम देवी पत्नी बलवान सिंह, सुल्तान पुत्र जुगतीराम व कृष्ण पुत्र सल्तान की चारदीवारी/कमरे तोड़े गए। यह कार्रवाई बिना प्रशासन की अनुमति और बिना किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के की गई।
इस मामले में पुलिस स्टेशन हिसार सदर में एफआईआरओ-0060 के तहत धारा 190, 191(2), 296, 324(4), 329(3), 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सरपंच के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत कार्रवाई की गई है। उप-मण्डल अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह कार्रवाई हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना का मामला माना जा रहा है।