इंडिया न्यूज, Haryana Panchayat Elections : हरियाणा में जहां पंचायत चुनावों के पहले चरण की घोषणा हो चुकी है, वहीं अब दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी गई है। बता दें कि दूसरे चरण में अंबाला, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व सोनीपत ये 9 जिले शामिल किए गए हैं। इनके लिए नामांकन प्रक्रिया 21 से 28 अक्टूबर तक होगी।
वहीं 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के लिए मतदान 9 नवंबर और पंच-सरपंच के लिए 12 नवंबर को होगा। वहीं तीसरे चरण में हिसार, फरीदाबाद, पलवल और फतेहाबाद में चुनाव होंगे।
धनपत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 48,67,132 मतदाता हैं। इनमें 25,89,270 पुरुष, 22,77,795 महिलाएं और 67 अन्य शामिल हैं। धनपत सिंह ने बताया कि इन 9 जिलों में कुल 5,963 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 976 संवेदनशील और 1023 अतिसंवेदनशील हैं।
दूसरे चरण में 1023 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील पोलिंग बूथ की श्रेणी में रखा गया है। सबसे ज्यादा सोनीपत में 2,36 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं। दूसरे नंबर पर सिरसा में 152, रोहतक में 141 पोलिंग बूथ हैं। गुरुग्राम में सबसे कम 17 बूथ अति संवेदनशील हैं।
वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहाबाद, हिसार, फरीदाबाद और पलवल ऐसे जिले हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते इन्हें तीसरे चरण में रखा गया है। इन चार जिलों में तीसरे चरण के चुनाव 8 नवंबर के बाद ही हो पाएंगे। पहले चरण का मतदान 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को है। दूसरे चरण का मतदान 9 नवंबर और 12 नवंबर को है।
– पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
– सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
– पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
– जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
– पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
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