Haryana Panchayat Elections : दूसरे चरण का ऐलान, इस तिथि को होगा चुनाव

इंडिया न्यूज, Haryana Panchayat Elections : हरियाणा में जहां पंचायत चुनावों के पहले चरण की घोषणा हो चुकी है, वहीं अब दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी गई है। बता दें कि दूसरे चरण में अंबाला, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व सोनीपत ये 9 जिले शामिल किए गए हैं। इनके लिए नामांकन प्रक्रिया 21 से 28 अक्टूबर तक होगी।

वहीं 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के लिए मतदान 9 नवंबर और पंच-सरपंच के लिए 12 नवंबर को होगा। वहीं तीसरे चरण में हिसार, फरीदाबाद, पलवल और फतेहाबाद में चुनाव होंगे।

दूसरे चरण में 48,67,132 हैं मतदाता

धनपत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 48,67,132 मतदाता हैं। इनमें 25,89,270 पुरुष, 22,77,795 महिलाएं और 67 अन्य शामिल हैं। धनपत सिंह ने बताया कि इन 9 जिलों में कुल 5,963 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 976 संवेदनशील और 1023 अतिसंवेदनशील हैं।

ये पोलिंग बूथ अति संवेदनशील

दूसरे चरण में 1023 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील पोलिंग बूथ की श्रेणी में रखा गया है। सबसे ज्यादा सोनीपत में 2,36 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं। दूसरे नंबर पर सिरसा में 152, रोहतक में 141 पोलिंग बूथ हैं। गुरुग्राम में सबसे कम 17 बूथ अति संवेदनशील हैं।

4 जिलों में तीसरे चरण में मतदान

वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहाबाद, हिसार, फरीदाबाद और पलवल ऐसे जिले हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते इन्हें तीसरे चरण में रखा गया है। इन चार जिलों में तीसरे चरण के चुनाव 8 नवंबर के बाद ही हो पाएंगे। पहले चरण का मतदान 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को है। दूसरे चरण का मतदान 9 नवंबर और 12 नवंबर को है।

ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

  • 15 अक्टूबर को चुनाव वाले 9 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे।
  • 21 अक्टूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
  • 28 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा।
  • 29 अक्टूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।
  • 31 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।
  • 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
  • 31 अक्टूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
  • 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।
  • 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।
  • मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
  • यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा।
  • यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा।
  • सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।

चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता

  1. पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
  2. सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
  3. पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
  4. जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि

– पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

– सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

– पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

– जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

यह होगी चुनाव खर्च की सीमा

– पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

ये भी पढ़ें : Haryana Panchayat Election : 14 अक्टूबर से शुरू होगा पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन

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