India News Haryana (इंडिया न्यूज), Shambhu Border News : हरियाणा-पंजाब सीमा के शंभू बॉर्डर को हाईकोर्ट ने खोलने के आदेश दिए हुए हैं लेकिन आदेशों के बावजूद हरियाणा सरकार उसे खोलने के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं अब याचिकाकर्त्ता एवं अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह द्वारा हरियाणा के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भेजा गया है। एडवोकेट उदय प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव को भेजे नोटिस में हाईकोर्ट को बताया था कि शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को कई दिनों से बंद होने के कारण लोगों के लिए यातायात सुचारु नहीं चल पा रहा।
मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि अगर 15 दिनों में हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश की पालना नहीं की जाती तो इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह नोटिस हाईकोर्ट के आदेश के न्याय के लिए जारी किया गया है, क्योंकि इस आदेश पर सुप्रीम बाद कोर्ट ने न तो रोक लगाई है और न ही इसमें बदलाव किया है।
हाईकोर्ट ने विगत 10 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि एक हफ्ते के अंदर हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई बैरिकेडिंग हटाए, लेकिन 17 जुलाई को वह अवधि पूरी हो चुकी है और आदेश नहीं मानने पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को नोटिस भेजा गया है।
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