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High Court: सिख महिलाओं को कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य, नहीं तो कटेगा भारी चालान

India News Haryana (इंडिया न्यूज),High Court: अकसर ऐसा होता है कि छोटी सी लापरवाही से ही बड़ा हादसा हो जाता है। हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा और पंजाब की सिख महिलाओं को अब हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। जी हाँ टू-व्हीलर पर महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट नहीं होगी। हाई कोर्ट का कहना है कि अब सिख महिलाएं भी हेलमेट पहनेंगी, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। महिलाओं को लेकर हाई कोर्ट ने साफ़ कह दिया था कि छूट केवल उन सिख महिलाओं को थी जो पगड़ी पहनती हैं। इतना ही नहीं अब 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

  • हाई कोर्ट को सौंपा गया था पत्र
  • हाई कोर्ट ने भी जताई चिंता

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हाई कोर्ट को सौंपा गया था पत्र

सूत्रों के मुताबिक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को एक पत्र सौंपा गया था। जिसमें ये मांग की गई थी कि टू व्हीलर्स पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होना चाहिए । इसी बात पर हाई कोर्ट अब एक्शन मोड में आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पत्र में अरोमा होटल के सामने स्कूटी के हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आकर युवती की मौत हो गई थी इस बात का जिक्र करते हुए ये पत्र लिखा गया।

आपकी जानकारी के लिए बता दें इस पत्र में लिखा गया था कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा ने उन सिखों को हेलमेट पहनाने से छूट दी है, जो पगड़ी पहनते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों से सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है। लिहाजा सभी महिलाओं और खासतौर पर सिख महिलाएं जो पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए टू व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए।

Minister Ranbir Gangwa कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों पर हुए सख्त, कहा – जनता के हित सरकार के लिए सर्वोपरि, प्राथमिकता से करें निवारण 

हाई कोर्ट ने भी जताई चिंता

इसी पत्र के बाद हाई कोर्ट एक्शन मोड में आया और और संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मामला महिलाओं की सुरक्षा का है जिसकी हमें चिंता है।आपकी जानकारी के लिए बता दें ये भी हाई कोर्ट ने ही कुछ समय पहले आदेश दिए थे की सिख महिलाओं को हेलमेट पहननी की छूट है जो पगड़ी पहनती हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि चार साल से अधिक के बच्चे के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट अनिवार्य है, इसका पालन सुनिश्चित करने की हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से उम्मीद करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

Himachal Pradesh भीषण ठंड की चपेट में, सुबह व शाम के समय पड़ रही है कड़ाके की ठंड

Heena Khan

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