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हरियाणा के हिसार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन, जानिए कितना देना पद सकता है जुर्माना

• LAST UPDATED : July 1, 2022

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इंडिया न्यूज, Haryana News (Hisar): हरियाणा के हिसार में 1 जुलाई यानी आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। इस योजना के संबंध में आज नगर निगम कर्मचारियों की बैठक भी होगी। जिसके चलते यदि कोई दूकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। आज प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम हिसार शहर के दौरे पर होगी। जबकि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालो पर शिकंजा कसा जाएगा।

डीसी डॉ प्रियंका सोनी से मिली जानकारी के अनुसार हिसार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। जिससे 1 जुलाई 2022 से पूरे शहर में इस योजना को लागू कर दिया गया है। उन्होने बताया की सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात,पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें प्लास्टिक के कैरी बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बैन कर दिया जाएगा।

हिसार में प्रतिबंध के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के अनुसार गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, आदि पर आज से बैन लगा दिया गया है।

जानिए यूज करने पर कितना होगा जुर्माना

प्रदूषण केंद्र बोर्ड के अनुसार, सिंगल यूज़ 100 ग्राम पॉलिथीन पर 500 रुपए जुर्माना, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपए, 501 से 10000 ग्राम तक 3000 रुपए, 1.1 किलो से 5 किलो तक 10000 रुपए, 10 किलो से ऊपर 25000 रुपए जुमार्ने का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है।

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