फाग के दिन चाकू मारकर किया था घायल
इंडिया न्यूज, सिरसा।
Sirsa Court Order युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने के पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में थाना चौपटा पुलिस ने मार्च, 2018 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव हंजीरा निवासी भूपेंद्र सिंह 2 मार्च, 2018 को होली के दिन ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने दोस्त रघुबीर सिंह से मिलने जा रहा था।
गीगोरानी रोड पर कुछ युवकों ने ट्रैक्टर रुकवा लिया। भूपेंंद्र सिंह ने सोचा कि फाग का त्योहार होने के कारण ये लोग रंग लगाना चाहते हैं। भूपेंद्र जैसे ही ट्रैक्टर से नीचे उतरा, वहां खड़े सोनू ने उसे चाकू मार दिया। इसके बाद मांगेराम, श्रवण कुमार, विजयपाल व गोबिंद निवासी रामपुरा ढिल्लों ने भी उस पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर हमलावर भाग गए। राहगीरों ने भूपेंद्र को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल का बयान दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। करीब चार साल तक इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चली। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे कुलदीप सिंह ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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