India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sirsa Court : सिरसा की सेशन कोर्ट ने अक्टूबर 2021 के मर्डर मामले के आरोपी को दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा और 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी मुताबिक हत्या के दोषी मंजीत सिंह को सेशन कोर्ट की जज वाणी गोपाल शर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंजीत सिंह पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2021 में सिरसा की ओढां थाना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें शिकायतकर्ता शेरबाज सिंह ने बताया कि उसका भाई जितेंद्र सिंह सिरसा के गांव जंडवाला जटान में किसान दर्शन सिंह के खेत में नरमा चुगने आया था। वहीं 4 अक्टूबर 2021 को आरोपी मंजीत सिंह ने जितेंद्र सिंह की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी।
शिकायत के अनुसार मंजीत को शक था कि जितेंद्र के उसकी बहन के साथ अवैध संबंध हैं। पुलिस ने शेरबाज सिंह के बयान पर मंजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और मामले में छानबीन शुरू कर दी थी। बुधवार को तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए मंजीत सिंह को हत्या का दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा और 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।