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Haryana Election 2024: सोनीपत के कांग्रेस प्रतियाशी आएंगे जेल से बाहर, HC ने लिया बड़ा फैसला

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की सियासत में गरमा गर्मी का माहौल बन गया है। दरअसल, सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। खबर यह भी आ रही है कि वो चुनाव से पहले जेल इ बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें सुरेंद्र पवार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार थे। सुरेंद्र पंवार को 25 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब उनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने अवैध साबित कर दिया है। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जिस आधार पर गिरफ्तारी की गई है वो अवैध है। इसलिए पंवार को जेल से रिहा किए जाने का फैसला हाई कोर्ट ने लिया है।

  • कांग्रेस ने दिया था टिकट
  • HC फैसले पर आई कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया

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कांग्रेस ने दिया था टिकट

दरअसल सुरेंद्र पवार को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया था। आपको बता दें, सुरेंद्र पंवार को अंबाला जेल में रखा गया था, सूत्रों के मुताबिक जेल से ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। जैसा की आप सभी जानते हाँ की चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में सुरेंद्र पवांर के बाहर आने से घमासान मचा हुआ है। वहीं पंवार की रिहाई से सोनीपत में कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही ह। क्योंकि पंवार वहीं से विधायक हैं। और सोनीपत में उनका अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। वहीं सुरेंद्र पंवार की गैरमौजूदगी में उनके बेटा और बेटी ने सोनीपत में प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला हुआ था। दोनों ने ही अपने पिता के समर्थन में डोर-टू-डोर कैम्पेन भी किए।

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HC फैसले पर आई कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया

सुरेंद्र पवांर को राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी और भी जयादा मजबूत नजर आ रही है। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा, ”साच को आंच नहीं ! भाजपा को करारा संवैधानिक तमाचा मारते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे विधायक सुरेंद्र पंवार जी को ED की अवैध गिरफ्तारी से छुड़ाकर बरी कर दिया। बीजेपी पर हमलावर होते हुए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि, अब 8 अक्तूबर को प्रदेश में तानशाही का समूल विनाश होगा। उधर, सुरेंद्र पवार के एडवोकेट मुकेश पन्नालाल के मुताबिक ये केस ही रद्द हो गया है। याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत थी जो केस रद्द करने के लिए थी।

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