India News (इंडिया न्यूज), Sonipat Court Big Decision, चंडीगढ़ : सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरुचि अतरेजा सिंह ने मां के ही सामने दो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार व बाद में कीटनाशक पिलाकर हत्या करने के मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, इन दोषियों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार निवासी महिलाअपनी 2 बेटियों और 3 बेटों के साथ कुंडली थाना क्षेत्र के गांव में किराए पर रहती है। 5 अगस्त, 2021 की रात को कमरे में अपनी बेटियों (13-15) के साथ साथ सो रही थी वहीं उसके दोनों बेटे छत पर सो रहे थे।
देर रात चार युवक मूलरूप से बिहार के जिला दरभंगा के गांव मजगाही निवासी अरुण पंडित, झकेली निवासी दुखन पंडित, समस्तीपुर के गांव बाड़ा निवासी रामसुहाग और गांव मसहोरी निवासी फूलचंद कमरे में घुस गए थे। उन्होंने कमरे में उसकी बेटियों को दबोच लिया था। अरुण व फूलचंद सदा ने बड़ी बेटी व दुखन पंडित तथा राम सुहाग ने छोटी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं आरोपियों ने दोनों बहनों को कीटनाशक भी पिला दिया जिससे दोनों ने दम तोड़ दिया।
वहीं महिला ने बताया कि आरोपियों ने महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ भी बताया तो वह उसके बेटों को मार देंगे। बेटों को मारने की धमकी के चलते महिला काफी समय तक भय के कारण चुप रही थी।
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