India News Haryana (इंडिया न्यूज), Stubble Burning: हरियाणा के यमुनानगर जिले में फसल अवशेषों में आग लगाने के मामले बढ़ने के चलते प्रशासन ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब किसानों पर पराली जलाने के मामले में सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी, जबकि पहले 2500 रुपये प्रति एकड़ का जुर्माना लगाया जाता था।
हाल ही में जिले में 20 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 11 मामलों में किसानों पर कुल 27,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, किसानों ने बिना विरोध किए यह जुर्माना अदा कर दिया। प्रशासन का मानना है कि जुर्माना लगाने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए अब एफआईआर का प्रावधान किया गया है।
किसानों ने रात के समय पराली जलाने का एक तरीका भी निकाल लिया है। दिन में जब अधिकारी अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, तब वे खेतों में आग लगा देते हैं और उसके तुरंत बाद ट्यूबवेल से खेतों में पानी छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें पकड़ने में दिक्कत हो।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एपीपीओ डॉ. सतीश अरोड़ा ने बताया कि इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब पराली जलाने के मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। इस धारा के अनुसार, खेतों में पराली जलाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस नए नियम के चलते पराली जलाने के मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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