India News Haryana (इंडिया न्यूज), Stubble Burning: हरियाणा के नूंह जिले में धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह निर्णय लिया है, जो किसानों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस आशंका के मद्देनजर यह अनुरोध किया था कि खरीफ फसल सीजन-2024 के दौरान धान की फसल के अवशेष जलाने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि फसल अवशेष जलाने से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, यह तनाव और क्रोध जैसी मानसिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है।
इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने यह भी निर्देशित किया है कि उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और जिले के सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में इन आदेशों की पालन सुनिश्चित करें। इस कदम से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि किसानों को भी स्वस्थ और सुरक्षित फसल उगाने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार के उपायों से प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा।
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