India News Haryana (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने में लगी न्यायिक बाधा को हटा दिया है।
बलात्कार के दोषी स्वयंभू संत और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के बरगारी बेअदबी मामलों के सिलसिले में उनके खिलाफ मुकदमे पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को आज हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने में लगी न्यायिक बाधा को हटा दिया है।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने राम रहीम को नोटिस जारी किया और उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। राम रहीम पहले से ही बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है और उसे हत्या का भी दोषी ठहराया गया है।
बेअदबी की घटनाओं में 2015 में पंजाब के फरीदकोट जिले के बरगारी इलाके में पूज्य गुरु ग्रंथ साहिब का गायब होना और कथित तौर पर अपवित्र होना शामिल है, जिससे सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया था।
इस साल की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बेअदबी के तीन मामलों में राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिससे किसी भी जांच या मुकदमे पर रोक लग गई थी। मार्च में जारी किए गए आदेश को पंजाब सरकार ने चुनौती दी थी, जिसने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया था।
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