India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court on Green Fire Crackers, चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने प्रदेश में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कमर कस ली है। जी हां, एचएसपीसीबी ने सभी उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि फेस्टीवल सीजन में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी अन्य प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक केवल आप ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। बोर्ड चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि उक्त निर्णय विशेषज्ञों की रिपोर्ट, सुप्रीमकोर्ट और एनजीटी (NGT) के फैसलों के आधार पर ही लिया गया है।
एचएसपीसीबी की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया कि सबसे अधिक प्रदूषण पटाखों के कारण होता है क्योंकि इनसे धातु के कण, हानिकारक रसायन, खतरनाक विषाक्त पदार्थ और हानिकारक गैसें निकलती हैं, वह वायु में मिलकर इसकी शुद्धता को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी उपायुक्त इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं और लोगों को जागरूक भी करें। इस समय 3 जिलों में प्रदूषण का स्तर मध्यम पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) महेंद्रगढ़ में 139, गुरुग्राम में 138 और फरीदाबाद में 110 दर्ज किया गया है।
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