India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Polution Alert: हरियाणा में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए एक जानलेवा ख़तरा बन चुका है। लगातार हरियाणा में पर्यूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। ना केवल हरियाणा में ही बल्कि हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों का भी यही हाल है। अआप्की जानकारी के लिए बता दें, राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए हरियाणा समेत अन्य राज्यों को खुली चेतावनी दे दी है।
दरअसल, प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आदेश दिया कि वो सभी GRAP-4 के तहत प्रदूषण से बचने वाले उपायों का सख्ती से पालन करें। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित की जानी चाहिए। इन राज्यों में एनसीआर क्षेत्र में आने वाला एक हरियाणा भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये आदेश उस दौरान दिया जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में फिर से GRAP-4 को लागू कर दिया गया है। इस दौरान पीठ ने सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि हम एनसीआर राज्यों को GARP- IV उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारियों की टीमों का गठन करने का निर्देश देते हैं। हम यह कहते हैं कि इस टीम में बनाए गए सदस्य इस न्यायालय के अधिकारी के रूप में काम करेंगे। वो नियमित रूप से अनुपालन और उल्लंघनों की रिपोर्ट तैयार कर सीएक्यूएम को सौंपेंगे ताकि जल्द से जल्द नियमों का उल्लंघ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को आदेश दिया था कि दिल्ली के साथ एनसीआर में आने वाले राज्यों में पटाकों पर बैन होगा। ये बैन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के उन शहरों के लिए होगा, जो एनसीआर के परिधि में आते हैं। इस बीच आज दिल्ली सरकार ने देश के शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि उसने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया है।
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