India News Haryana (इंडिया न्यूज), 1984 Anti-Sikh Riots : गुरुद्वारा कमेटी प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने प्रेस विज्ञप्ति में अदालत के फैसले की प्रशंसा करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा 1984 के सिख कत्लेआम केसों की फिर से जांच के लिए एस आई टी का गठन करने के बाद 41 साल बाद सज्जन कुमार को दूसरे केस में दोषी करार दे दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार को दोषी करार देने के अदालत के फैसले से सिख कौम को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने दिल्ली कमेटी प्रबंधकों द्वारा सिख कत्लेआम के मामलों में दोषियों को सजा व पीड़ितों को इंसाफ दिलवाने के प्रयासों की भी प्रशंसा की। बिल्ला ने कहा कि आखिर लंबे समय की जद्दोजहद के बाद सिख कत्लेआम के बड़े दोषी को दोषी करार दिया गया।
कमेटी प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने मांग करते हुए कहा कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने बताया कि सज्जन कुमार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी के राज नगर क्षेत्र में एक दो नवंबर को पांच सिखों की हत्या में उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें लगभग 5000 निर्दोष सिखों की जान चली गई थी। अकेले दिल्ली में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे।
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